RTE School Admission Form: प्राइवेट स्कूल में फ्री में होगी पढ़ाई, बस करना होगा यह काम

RTE School Admission form: उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जल्द ही आरटीई स्कूल एडमिशन फॉर्म जारी किया जाएगा, राइट टू एजुकेशन के तहत अलग अलग प्राइवेट स्कूल में छात्र बिना फीस के एडमिशन ले सकते हैं, आरटीई के तहत स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा आठवीं तक एडमिशन कराया जाता है।

परिवार में हर कोई यह चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में बिना किसी फीस के पढ़ाई कर सके और आरटीई के माध्यम से बच्चों को यह मदद मिलती है। अगर आप आरटीई स्कूल एडमिशन फॉर्म की खोज कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं आपको हम RTE स्कूल एडमिशन फॉर्म की जानकारी यहां देने वाले हैं और आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी दी है, इसलिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े। 

साल 2024 में जो विद्यार्थी आरटीई के अंतर्गत स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें आरटीई स्कूल एडमिशन फॉर्म को भरना होगा, अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छे और सस्ते फीस वाली स्कूल ढूंढ रहे है तो आपको आरटीई फॉर्म को फिल अप करना होगा। अगर आप बच्चे को प्री स्कूल या फिर नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कम से कम 50000 की जरूरत पड़ती है प्राइवेट स्कूलों में, वही आरटीई के माध्यम से आप कम फीस में या फिर बिना फीस के एडमिशन करवा सकते हैं। आरटीई 6 से लेकर 14 साल के बच्चो को फ्री एजुकेशन की गारंटी देता है। 

RTE School Admission form

RTE school admission के अंतर्गत अधिनियम है की बच्चो को फ्री शिक्षा मिल सके जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी परिवार पढ़ाई की खर्चा न उठा सके। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसके लिए सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन लागू की है ताकि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, हमने नीचे आपको आरटीई की प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानकारी दी है। 

RTE School Admission form

आरटीई की प्रमुख विशेषताएं 

  • आरटीई के माध्यम से 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को मुफ्त में एजुकेशन मिलेगी उसके नजदीकी स्कूलों में 
  • स्कूल में एडमिशन के दौरान बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी बच्चे का एडमिशन रोका नहीं जाएगा
  • कोई भी बच्चा आरटीई के अंतर्गत भर्ती होता है तो उसके उम्र के आधार पर क्लास में एडमिशन दिया जायेगा 
  • बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी होती है अच्छे से 
  • प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा 
  • इस योजना में आर्थिक सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है 

RTE School admission form Eligibility 

आरटीई के तहत अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए योग्यता के बारे में एक बार जरूर जान लेना चाहिए इसके बारे में हमने नीचे बताया है 

  • ये अधिनियम 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए है
  • आर्थिक रूप से कमजोर 25 प्रतिशत आरक्षित सीट से आवेदन कर सकते है 
  • परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और सालाना आय 3.50 लाख से कम है वह अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं आरटीई के तहत 
  • अनाथ, बेघर, आर्थिक रूप से अशक्षम बच्चे हुई इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन कर सकते है 

 आरटीई के तहत एडमिशन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

अगर आप अपने बच्चे का आरटीई के तहत एडमिशन करा रहे है तो  आपको आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए इसलिए हमने नीचे जानकारी साझा की है

  • माता पिता की आइडेंटिटी
  • बच्चे की आइडेंटिटी
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • स्ट्रीट चाइल्ड या प्रवासी मजदूर के बच्चे के लिए एफिडेविट होना अबयशक है 
  • बच्चे की फोटो 
  • माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी अगर बच्चा अनाथ है तो 

आरटीई से एडमिशन की प्रक्रिया 

अगर आप RTE के माध्यम से अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं स्कूल में तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी स्कूल में जाकर पता करना होगा कि यह स्कूल RTE के अंतर्गत आता है या नहीं। अगर आपके घर के पास सरकारी स्कूल नहीं है तो आप निजी स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं की स्कूल आरटीई के अंतर्गत है या नही और अगर स्कूल आरटीई के अंतर्गत आता है तो आप आरटीई का फॉर्म स्कूल से ले सकते हैं एडमिशन के लिए। 

आरटीई का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरे 

अगर आप फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते है तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे, आपको बता दे यह फॉर्म शिक्षा विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध होता है एक तय समय के लिए 

  • आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे, है राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट मौजूद है आरटीई की http://rte25.upsdc.gov.in/
  • वेबसाइट में जाने के बाद Online application पर क्लिक कर फॉर्म भरे और जरूरी दस्तावेज अपलोड करे 
  • इसके बाद फॉर्म सबमिट करे 
  • अब आपको आरटीई से अपडेट के लिए इंतजार करना होगा 

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